अगर आपके पास PAN कार्ड है और आपने अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाने का समय है। PAN Aadhaar Link Deadline को लेकर ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद बिना लिंक वाला PAN कार्ड inoperative यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि PAN Aadhaar Link Deadline चूकने पर आपका PAN किसी काम का नहीं रहेगा। न टैक्स फाइलिंग होगी और न ही कई जरूरी फाइनेंशियल काम पूरे हो पाएंगे।
किन PAN धारकों पर लागू होती है PAN Aadhaar Link Deadline
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले PAN जारी किया गया था, उनके लिए PAN Aadhaar Link Deadline के तहत आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यह नियम सभी व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होता है, चाहे उन्होंने ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हो या नहीं। विभाग की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि पुराने PAN धारकों को हर हाल में PAN Aadhaar Link Deadline से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
PAN Aadhaar Link Deadline और लेट फीस की पूरी जानकारी
PAN Aadhaar Link Deadline 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर इस तारीख तक PAN और आधार लिंक नहीं किया गया, तो ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी। इस फीस के भुगतान के बाद ही PAN को आधार से जोड़ा जा सकेगा। हालांकि, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID के जरिए नया PAN बनवाया है, उन्हें इस ₹1,000 की पेनल्टी नहीं देनी होगी। ऐसे लोग PAN Aadhaar Link Deadline तक मुफ्त में लिंकिंग कर सकते हैं।
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PAN Aadhaar Link Deadline चूकने पर क्या-क्या दिक्कतें होंगी
अगर आपने PAN Aadhaar Link Deadline तक लिंकिंग नहीं की, तो आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक से जुड़े बड़े लेन-देन, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े काम भी अटक सकते हैं। कई सरकारी सेवाओं में भी PAN जरूरी होता है, ऐसे में PAN Aadhaar Link को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
नए PAN आवेदकों के लिए क्या है स्थिति
नए PAN कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को थोड़ी राहत है। अब PAN बनवाते समय ही आधार आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी नए आवेदकों को अलग से PAN Aadhaar Link की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनका PAN पहले से ही आधार से जुड़ा होता है।
PAN Aadhaar Link Deadline से पहले ऐसे करें लिंकिंग
PAN Aadhaar Link Deadline से पहले लिंकिंग करना पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ का विकल्प चुनें। यहां PAN और आधार नंबर डालें और ‘continue to pay through e-pay tax’ पर क्लिक करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनें और पेमेंट टाइप में ‘Other Receipts’ सेलेक्ट करें। ₹1,000 की राशि पहले से भरी हुई दिखेगी। पेमेंट करने के बाद वापस पोर्टल पर आकर PAN को आधार से लिंक कर दें।
PAN Aadhaar Link Deadline से पहले स्टेटस कैसे चेक करें
अगर आपने पहले ही लिंकिंग कर ली है और स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ पर जाएं। यहां PAN और आधार नंबर डालकर सबमिट करें। स्क्रीन पर तुरंत दिख जाएगा कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं। PAN Aadhaar Link Deadline से पहले यह स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए।
नाम या डिटेल्स न मिलने पर क्या करें
कई बार PAN Aadhaar Link Deadline से पहले लिंकिंग इसलिए अटक जाती है क्योंकि PAN और आधार में नाम या जन्मतिथि मैच नहीं करती। ऐसे में आधार में सुधार के लिए की वेबसाइट पर जाना होगा। अगर गलती PAN में है, तो या के जरिए PAN डिटेल्स अपडेट कराई जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकृत सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का विकल्प भी मौजूद है।
क्यों जरूरी है PAN Aadhaar Link Deadline का ध्यान रखना
इनकम टैक्स विभाग बार-बार यह दोहरा चुका है कि PAN Aadhaar Link Deadline अनिवार्य है और इसमें आगे किसी राहत की उम्मीद कम है। जैसे-जैसे 31 दिसंबर 2025 नजदीक आएगी, वेबसाइट पर भीड़ और तकनीकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि PAN Aadhaar Link Deadline से पहले ही यह काम निपटा लिया जाए। इससे न सिर्फ पेनल्टी से बचेंगे, बल्कि टैक्स और पैसों से जुड़े सभी जरूरी काम भी बिना रुकावट चलते रहेंगे।