PAN Card Deactivation Warning: 31 December तक Aadhaar PAN Linking नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर आपका PAN कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो अब सतर्क होने का समय है। Aadhaar PAN Linking की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर इस डेडलाइन तक लिंकिंग पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है। यह जानकारी Income Tax Department और CBDT से जुड़ी आधिकारिक अपडेट्स के आधार पर सामने आई है।

यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है, जिन्होंने आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया था। ऐसे मामलों में Aadhaar PAN Linking की डेडलाइन बिल्कुल साफ है और देरी भारी पड़ सकती है।

Aadhaar PAN Linking क्यों है जरूरी

Aadhaar PAN Linking को टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और फर्जी PAN को रोकने के लिए अनिवार्य किया गया है। 1 जुलाई 2017 के बाद बने सभी PAN को आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर आप ITR फाइल करते हैं, बैंकिंग या निवेश से जुड़े काम करते हैं, तो बिना Aadhaar PAN Linking के ये सभी प्रक्रियाएं मुश्किल हो सकती हैं।

सरकार पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है। पहले 30 जून 2023, फिर 31 मई 2024 और अब अप्रैल 2025 की नोटिफिकेशन के तहत 31 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख दी गई है। यह छूट खासतौर पर उन PAN कार्ड्स के लिए है, जो 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID पर जारी हुए थे।

डेडलाइन मिस की तो क्या होगा

अगर 31 दिसंबर 2025 तक Aadhaar PAN Linking नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है और बैंकिंग या निवेश से जुड़े कामों में परेशानी आएगी।

इसके अलावा TDS ज्यादा कट सकता है, Form 15G और 15H जैसे फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे और KYC प्रोसेस भी रुक सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि PAN इनऑपरेटिव होने से सैलरी क्रेडिट तक प्रभावित हो सकती है। Income Tax Department की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।

Aadhaar PAN Linking Status कैसे चेक करें

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं और “Link Aadhaar Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।

PAN नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि डालते ही स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर Aadhaar PAN Linking पूरी नहीं हुई है, तो बिना देर किए प्रोसेस शुरू कर देना बेहतर है।

कई बार नाम या मोबाइल नंबर मैच न होने की वजह से लिंकिंग फेल हो जाती है। ऐसे में पहले आधार या PAN में सुधार करवा लें। आधार अपडेट UIDAI वेबसाइट से और PAN करेक्शन NSDL या UTIITSL पोर्टल से किया जा सकता है।

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PAN-Aadhaar linking कैसे करें? जानिए स्टेप बाय स्टेप आसान गाइड

Aadhaar PAN Linking कैसे करें: आसान स्टेप्स

Aadhaar PAN Linking की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। Income Tax e-filing पोर्टल पर जाकर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।

PAN नंबर, आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम भरें। इसके बाद वैलिडेशन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालते ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

अगर आपने पुरानी डेडलाइन मिस कर दी है, तो ₹1000 की लेट फीस भरनी होगी। इसके लिए e-Pay Tax सेक्शन में जाकर “Fee for delay in linking PAN with Aadhaar” चुनें। आमतौर पर 3 से 5 दिनों में स्टेटस अपडेट हो जाता है।

जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत महसूस करते हैं, वे NSDL या UTIITSL केंद्र पर जाकर ऑफलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं।

किन लोगों को Aadhaar PAN Linking से छूट

कुछ कैटेगरी के लोगों को Aadhaar PAN Linking से छूट दी गई है। इसमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी, NRIs, 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन और गैर-भारतीय नागरिक शामिल हैं। हालांकि, अगर ये लोग स्वेच्छा से लिंकिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें तय फीस देनी पड़ सकती है।

अभी भी समय है, आज ही करें Aadhaar PAN Linking

31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन नजदीक है। बेहतर होगा कि आज ही Aadhaar PAN Linking का स्टेटस चेक कर लें और अगर जरूरत हो तो तुरंत प्रक्रिया पूरी करें।

अगर आपका PAN पहले से इनऑपरेटिव हो चुका है, तो जुर्माना भरकर उसे दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है। आमतौर पर 30 दिनों के भीतर PAN फिर से चालू हो जाता है।

याद रखें, Aadhaar PAN Linking की डेडलाइन मिस करने पर नुकसान आपका ही होगा। इसलिए समय रहते यह जरूरी काम निपटा लें और भविष्य की परेशानियों से बचें।

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