Dharamshala College Ragging Horror: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया Dharamshala College Ragging Horror का मामला पूरे राज्य को झकझोर कर रख देने वाला है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, धर्मशाला में पढ़ने वाली 19 साल की एक छात्रा की मौत के बाद रैगिंग, मारपीट और कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
कौन थी छात्रा और क्या हुआ उसके साथ
मृत छात्रा का नाम पल्लवी बताया जा रहा है, जो धर्मशाला के सिद्धबारी इलाके की रहने वाली थी। परिवार के मुताबिक, Dharamshala College Ragging Horror की शुरुआत तब हुई जब पल्लवी कॉलेज में पहले साल की परीक्षा में फेल हो गई। जुलाई 2025 में रिजल्ट आने के बाद उसने कुछ समय के लिए कॉलेज जाना बंद कर दिया था।
सितंबर 2025 में जब वह दोबारा एडमिशन से जुड़े काम के लिए कॉलेज पहुंची, तभी कथित तौर पर तीन सीनियर छात्राओं ने उसके साथ रैगिंग की, मारपीट की और धमकाया।
रैगिंग के नाम पर मारपीट और बाल काटने का आरोप
परिवार की शिकायत के अनुसार, सीनियर छात्राओं हरशिता, आकृति और कोमोलिका ने पल्लवी को घेर लिया। आरोप है कि रैगिंग के दौरान एक छात्रा ने बोतल से मारा, बाल काटे गए और लगातार डराया-धमकाया गया।
परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद पल्लवी गहरे सदमे में चली गई। Dharamshala College Ragging Horror का असर उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर साफ दिखने लगा।
प्रोफेसर पर भी लगे गंभीर आरोप
इस मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब परिवार ने एक प्रोफेसर पर भी आरोप लगाए। शिकायत में कहा गया है कि प्रोफेसर अशोक कुमार ने क्लासरूम और कॉलेज कैंपस में पल्लवी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया।
पिता विक्रम कुमार का कहना है कि प्रोफेसर की हरकतों और रैगिंग के डर ने उनकी बेटी को डिप्रेशन में धकेल दिया। Dharamshala College Ragging Horror में यह पहलू जांच का अहम हिस्सा बन गया है।
इलाज चलता रहा, लेकिन बच नहीं पाई जान
रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना के बाद पल्लवी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। परिवार ने उसे हिमाचल प्रदेश के कई अस्पतालों में भर्ती कराया। करीब सात अलग-अलग जगहों पर इलाज चला, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ।
आखिरकार उसे लुधियाना के डीएमसी अस्पताल रेफर किया गया, जहां 26 दिसंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। परिवार के लिए यह सदमा बेहद गहरा था।
FIR दर्ज होने में क्यों हुई देरी
पल्लवी के पिता ने बताया कि बेटी की मौत के बाद वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। इसी वजह से वे तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा पाए।
1 जनवरी 2026 को उन्होंने धर्मशाला पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद Dharamshala College Ragging Horror ने तूल पकड़ लिया।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने प्रोफेसर अशोक कुमार और तीनों छात्राओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (चोट पहुंचाना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैगिंग एक्ट की धारा 3 भी लगाई गई है।
वीडियो ने बढ़ाई मामले की गंभीरता
इस केस में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सामने आया कि पल्लवी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उसने प्रोफेसर पर सीधे आरोप लगाए थे।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद Dharamshala College Ragging Horror पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।
कॉलेज प्रशासन का अलग दावा
कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि पल्लवी ने 2024 में एडमिशन लिया था, लेकिन फेल होने के कारण यूनिवर्सिटी नियमों के तहत उसे दूसरे साल में एंट्री नहीं मिल सकती थी।
प्रशासन का दावा है कि 21 अगस्त 2025 को उसका नाम कॉलेज रोल से हटा दिया गया था और वह पढ़ाई में असफलता के कारण तनाव में थी। हालांकि परिवार इन दावों को सिरे से खारिज करता है।
सोशल मीडिया और UGC की एंट्री
Dharamshala College Ragging Horror सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई है। कई छात्र संगठन और आम लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
यूजीसी ने भी इस केस का संज्ञान लेते हुए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।
आगे क्या होगा
अब सभी की नजर धर्मशाला पुलिस की जांच पर टिकी है। कांगड़ा के एसपी अशोक रतन ने कहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो सबूत और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं।
अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला कॉलेजों में रैगिंग और छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चेतावनी बन सकता है। Dharamshala College Ragging Horror ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैंपस छात्रों के लिए सुरक्षित क्यों नहीं बन पा रहे हैं।
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